दोस्तों दुबई सरकार अपने यहाँ आने वाले कामगारों या फिर बिजनेसमैन इत्यादि के लिए एक शार्ट पीरियड का वीसा जारी करता है.

इस वीसा का सबसे बड़ा फायदा यह होता है की इसकी मदद से आप जब चाहे एंट्री या एग्जिट कर सकते है. इसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है.

इसे ही दुबई रेसिडेंट वीसा कहते है. यह वीसा 2 साल से लेकर 10 साल तक वैलिड रहता है उसके बाद फिर से आपको दोबारा या फिर जितने दिन आप दुबई या संयुक्त अरब अमीरात में रहना चाहते है तब तक के लिए रेनू करवाना पड़ता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात दुबई रेजिडेंट वीसा आपको इस बात का अधिकार नहीं देता है की आप दुबई के नागरिक है, बल्कि यह आपको एक प्रकार से अस्थायी निवास ही प्रदान करता है जिसे आपको एक ना एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा.

दुबई के किसी भी कंपनी में आपकी नौकरी पक्की होनी चाहिए. एक बार जब आपकी नौकरी पक्की हो जातीहै तो ऐसी स्थिति में कंपनी आपको खुद नौ-पेपर और दुबई रेजिडेंट वीसा उपलब्ध करवाती है. है ना कितनी आसान बात !