इस वीसा का सबसे बड़ा फायदा यह होता है की इसकी मदद से आप जब चाहे एंट्री या एग्जिट कर सकते है. इसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है.
इसे ही दुबई रेसिडेंट वीसा कहते है. यह वीसा 2 साल से लेकर 10 साल तक वैलिड रहता है उसके बाद फिर से आपको दोबारा या फिर जितने दिन आप दुबई या संयुक्त अरब अमीरात में रहना चाहते है तब तक के लिए रेनू करवाना पड़ता है.
दुबई के किसी भी कंपनी में आपकी नौकरी पक्की होनी चाहिए. एक बार जब आपकी नौकरी पक्की हो जातीहै तो ऐसी स्थिति में कंपनी आपको खुद नौ-पेपर और दुबई रेजिडेंट वीसा उपलब्ध करवाती है. है ना कितनी आसान बात !