दोस्तों घूमना किसे नहीं पसंद है। यह कई लोगों का पैशन होता है तो कई लोगों का रोजगार।
आजकल हर कोई घूमना चाहता है। दुनियां एक्स्प्लोर करना चाहता है। लेकिन दुनियां घूमने के लिए आपके पास कुछ डाक्यूमेंट्स होना जरुरी है, जिसे हम पासपोर्ट के नाम से जानते है।
यह डाक्यूमेंट्स और कुछ नहीं एक प्रकार का पहचान पत्र होता है जिसे सभी देश अपने नागरिकों को उपलब्ध करता है।
आज के इस पोस्ट में हम वीसा के पुरे प्रोसेस समझेंगे। उम्मीद है आपको यह पोस्ट बेहद पसंद आएगा।
साथ ही आप यह भी जान पाएंगे की वह कौन कौन सी शर्तें होती है जिन्हे ना मानाने पर अक्सर हमारा वीजा कैंसिल भी हो जाता है।
1. वीसा क्या होता है ? [What is VISA]
किसी भी देश के द्वारा अपने यहाँ आने के लिए एक विशेष प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध करता है जिसमे उस देश में आने की अनुमति होती है इसे ही हम वीसा के नाम से जानते है।
इसे हम दूसरे शब्दों में समझे तो हम कह सकते है की वीसा एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है ,जिसमे कोई देश अपने यहाँ पर किसी भी देश के निवासी को आने की अनुमति देता है।
मुख्यतः यह अनुमति घूमने के लिए , बिज़नेस के लिए या नौकरी पाने के लिए दिया जाता है। इस डॉक्युमेंट पर उस देश में आने, जाने, रुकने जैसी कुछ जानकारियाँ दी गयी होती है।
कई देश अपने यहाँ पर आने के लिए किसी भी प्रकार के VISA नहीं देता है। उन देशों में जाने के लिए आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना जरुरी है । इसके कई कारण हो सकते है।
उदहारण के लिए हमें नेपाल भूटान सामोआ फिजी आइलैंड तन्जानिआ लाओस कंबोडिया मकु त्रिनिदाद और टोबैगो मॉरिशस माइक्रोनेशिया मालदीव्स और सेशेल्स जैसे देशो में हमें वीजा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।
कुछ एक देशों में तो visa-on-arrival यानी जब आप उस देश में प्रवेश कर लेते है तो वह देश आपको एक विशेष प्रकार का वीजा प्रदान करता है।
वीसा की फुल फॉर्म होती है – VISA =Visitors International stay Admission
किसी भी देश में बिना वीसा के प्रवेश करना गैर क़ानूनी माना जाता है इसके चलते आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। इसलिए सतर्क रहें। किसी भी देश में प्रवेश के लिए वीसा तो जरुरी होता ही है लेकिन इससे भी ज्यादा जरुरी होता है इसमें दिया गया समय (Time)
यानि वीसा की एक लिमिट होती है । इसे दूसरे शब्दों में समझे तो हम कह सकते है की वीसा एक खास अवधि यानी कुछ महीने या फिर 1 साल के लिए दिया जाता है और आपको इसी टाइम तक उस देश में रहना पड़ता है।
वीसा की आखिरी तारीख पूरी होने के बाद आपको उस देश को छोड़कर जाना पड़ता है या आप अपनी वीसा की लिमिट बढ़वाकर वहां और दिन रह सकते है।
वीसा समाप्त होने के बाद भी यदि आप उस देश में रह रहे है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
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2. वीसा के प्रकार [Types of VISA]
प्रत्येक देश अपने यहाँ आने वाले यात्री ke लिए विभिन्न प्रकार के वीसा का प्रबध करता है। लेकिन आज के इस पोस्ट में हम केवल और केवल अमेरिका और ब्रिटैन के वीसा के बारे में ही बात करेगें।
इन दोनों देशों में मुख्यतः दो प्रकार का वीसा दिया जाता है –
- Immigrant वीजा
- Non-Immigrantवीजा
2.1 Immigrant वीजा
यदि कोई व्यक्ति किसी भी देश में हमेशा के लिए रहना चाहता है या वहां पर बसना चाहता है तब इसके लिए उसे Immigrant VISA के लिए apply करना पड़ता है।
इस वीसा को प्राप्त करने में कई प्रकार के डाक्यूमेंट्स की रेकुरीमेंट्स होती है। और यह प्रोसेस भी काफी लम्बा होता है। इसके लिए आपको सप्ताह या महीने भर का समय लग सकता है।
यह वीसा ज्यादातर देश देना नहीं चाहते । For example – European countries and USA
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2.2 Non-Immigrant वीजा
यदि कोई व्यक्ति किसी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को यह वीसा दिया जाता है।
For example- Travelling, Business, Study etc.
यह वीसा काफी आसानी से मिल जाता है, इसके लिए Immigrant VISA जितनी डाक्यूमेंट्स की जरुरत भी नहीं पड़ती।
इसके दोनों के अतिरिक्त वीजा कुल 8 प्रकार में विभाजित है –
- Transit वीजा
- Tourist वीजा
- Business वीजा
- on arrival वीजा
- student वीजा
- marriage वीजा
- immigrant वीजा
- medical वीजा
3. अमेरिका में वीसा के प्रकार [Types of US VISA]
संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने यहाँ पर आने वाले विभिन्न देशों के नागरिको को 5 प्रकार के वीसा को उपलब्ध करवाता है।
H-1 B work visa
इस वीसा को वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके पास किसी भी फील्ड में मास्टर्स डिग्री या इससे higher डिग्री (Ph.D.)होनी चाहिए।
H-2 B work visa
यह वीसा किसी एक पर्टिकुलर टाइम या टेम्परोरी जॉब्स के लिए दिया जाता है। इस वीसा के आवेदन से पहले आपको श्रम विभाग से certify करवाना पड़ता है तभी आपको वीसा मिलता है।
H-3 work visa
इस वीसा के अंतर्गत वही व्यक्ति अप्लाई करते है जो किसी training के लिए अमेरिका जाना चाहते है।
H-4 work visa
वह व्यक्ति जिसे H-VISA मिला हो, उसके साथ जाने वाला या मिलने जाने वाले व्यक्ति को ही यह वीसा मिलता है।
L1 work visa
ऐसा व्यक्ति जो multinational company में job करता हो और उसका transfer यदि USA में होता है तब उसे वहाँ पर काम करने के लिए इसी वीसा को दिया जाता है।
L-2 work visa
L-1 वीसा वाले लोगों पर आश्रित रहने वालों के लिए ही इस वीसा को दिया जाता है। इस प्रकार के विजधारकों को Work permit के लिए apply करने की अनुमति होती है।
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O- work visa
वह व्यक्ति जिसने विज्ञान कला शिक्षा व्यापार खेल इत्यादि चीज़ों में महारत हासिल की हो उसे ही यह वीसा दिया जाता है और वह देश भी यही कोशिश करता है की वह व्यक्ति उस देश की नागरिकता स्वीकार कर ले इसके लिए उसे कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते है।
अपने प्यारे भारत देश के साथ भी तो यही होता चला आ रहा है। यही देश हमारे देश के Talent को लालच दे कर अपने यहाँ पर रख ले रहे है। नहीं तो आज हमारा देश भी काफी आगे होता ।
पर कोई बात नहीं हमारे यहाँ भी अब्दुल कलाम ,भाभा , सिवान जैसे देश के नायकों ने भी हमारे देश को आगे बढ़ाया है।
P- work visa
इस वीसा के अंतर्गत athlete, entertainers और artist को उसे में परफोर्मे के लिए दिया जाता है।
Q- work visa
इस वीजा के अंतर्गत सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है जो international cultural exchange program के लिए USA जाना चाहता है।
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4. अमेरिका के लिए वीजा का आवेदन [How to apply for VISA]
वीजा बनवाने के पहले आपके पास पासपोर्ट होना बेहद जरुरी है ,और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है की आपका पासपोर्ट वैधता 6 महीने के अंदर की ना हो , यदि ऐसा है तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट को रेनू करवा लीजिये।
इसके बाद आपको जिस देश में जाना है उस देश के दूतावास में जाना है । दूतावास प्रत्येक देश की राजधानी में स्थित होता है यह अपने आप में एक देश ही होता है।
दूतावास अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है।
दूतावास में जाने से पहले आपको परमिशन लेना होता है इसके लिए आपको उस देश के दूतावास के वेबसाइट पर जाकर आवेदन देना होता है ।
इसके बाद ही आपको appointment latter, date and time भी mail कर दिया जाता है। इस ईमेल में आपसे कुछ दस्तावेजों की पुस्टि करने के लिए भी मंगवाए जाते है ।
इसके बाद उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है । यह छोटा सा सवाल-जवाब होता है इसके बाद आपका Biomatrices fingerprints और photo ली जाती है । थोड़ी सेर बाद ही आपको वीसा मिलेगा या नहीं पता चल जाता है।
यदि आपका वीसा कन्फर्म नहीं होता है तब उस स्थिति में आपसे कुछ महीने बाद फिर से अप्लाई करने को कहा जाता है ।
साथ ही कुछ जरुरी इनफार्मेशन भी बताई जाती है ताकि अगली बार आप और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँ ।
यदि आपका वीसा कन्फर्म हो गया होता है तो आपको एक तारीख दी जाती है और आपको उस दिन आकर अपना वीसा लेना होता है ।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ की यह पोस्टआप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अगर आपको इस पोस्ट से सम्बंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें साथ ही अपने उस दोस्त को भी जरूर शेयर करे जो वीसा लेना चाहता है ।
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- सऊदी वीसा के बारे में पूरी जानकारी
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